बिहार सरकार द्वारा जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के लिए कन्या विवाह योजना (Kanya Vivah Yojana) की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य के परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सरकार द्वारा 10,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक बेटी के परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपए से कम होनी चाहिए। दहेज देने वाले परिवार एवं तलाक के बाद पुनर्विवाह करवाने वाले परिवार इस योजना के पात्र नहीं हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, BPL कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
Kanya Vivah Yojana
